Since multiple reservations can not be availed/claimed by a single candidate; all such candidates not belonging to Unreserved/General category must give up their claim on their native vertical/horizontal reservation (OBC/SC/ST) claim and apply as Unreserved/General if they wish to apply for EWS. There is no horizontal reservation (physically handicapped etc.) claim applicable under EWS. क्योंकि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता अतः वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित/जनरल श्रेणी में नहीं आते (जैसे कि ओबीसी / एससी / एसटी) उन्हे EWS के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आरक्षण का दावा छोड़ कर अपनी श्रेणी को अनारक्षित/जनरल करना होगा | सनद रहे - EWS आरक्षण के अंतर्गत कोई क्षैतिज आरक्षण (जैसे कि दिव्यांग आदि) नहीं होता |